Inkhabar Haryana, Ambala News: शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों द्वारा 6 दिसंबर को दिल्ली कूच के ऐलान के बाद अंबाला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अंबाला के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने इस संबंध में एक आधिकारिक चिट्ठी जारी कर किसानों से नियमों का पालन करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करने की अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी कर रही है बातचीत
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2024 को सुनवाई के दौरान शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने के आदेश दिए थे। यह निर्देश किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए दिए गए थे। साथ ही, दोनों पक्षों को आपसी बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाने की अपील की गई थी।
इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है, जो सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रही है। जिला प्रशासन ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे इस प्रक्रिया का सम्मान करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।
अंबाला में धारा 144 लागू
अंबाला प्रशासन ने जिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी संगठन को जुलूस या प्रदर्शन करना है, तो उसे पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
प्रशासन ने किसानों को यह भी सूचित किया है कि यदि वे दिल्ली में आंदोलन करना चाहते हैं, तो उन्हें दिल्ली पुलिस से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के प्रदर्शन को कानून के उल्लंघन के रूप में देखा जाएगा।
प्रशासन का सख्त रुख
डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कानून और व्यवस्था भंग करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शंभू बॉर्डर पर स्थिति पर जिला प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली कूच के दौरान किसी भी कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।