Inkhabar Haryana, HKRN: हरियाणा में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत नियुक्त हजारों कर्मचारियों को अब सेवा सुरक्षा का लाभ मिलेगा, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें राज्य से बाहर भी तैनात किया जा सकेगा। इस फैसले से न सिर्फ कर्मचारियों को भविष्य की नौकरी की चिंता से राहत मिलेगी, बल्कि विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की तैनाती और संसाधनों के उपयोग में संतुलन भी स्थापित होगा।
सेवा सुरक्षा अधिनियम 2025 के तहत स्थायी होगी नौकरी
हरियाणा सरकार ने हाल ही में “हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम, 2025” को अधिसूचित किया है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार, विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करेगी जो लगातार 5 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस विषय में एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें अधिनियम की शर्तों और कर्मचारियों की स्थिति स्पष्ट की गई है। यह अधिनियम लगभग 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों पर प्रभाव डालेगा, जिनकी सेवाओं को अब अधिक संरक्षित और व्यवस्थित माना जाएगा।
सेवा सुरक्षा के लिए पात्रता की शर्तें
सेवा सुरक्षा पाने के लिए कर्मचारियों को कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है:
- 15 अगस्त 2024 तक न्यूनतम 5 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी करनी होगी
- हर वर्ष में कम से कम 240 कार्य दिवसों का वेतन प्राप्त हुआ होना चाहिए
- यदि कोई कर्मचारी एक ही वर्ष में ऊपरी और निचले पदों पर कार्यरत रहा है, तब भी उसकी सेवा अवधि की गणना की जाएगी
- वे कर्मचारी जो पहले नियमित पदों पर थे, लेकिन HSSC (हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग) द्वारा मेरिट सूची रद्द या संशोधित होने पर सेवा से हटाए गए थे, उनकी पूर्व सेवा को भी जोड़ा जाएगा
ब्रेक अवधि और अन्य सेवाओं की गिनती
रेगुलर और अनुबंधित सेवा के बीच की जो ब्रेक अवधि होती है, उसे छोड़कर राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निकायों में दी गई सभी सेवाएं इस अधिनियम के अंतर्गत जोड़ी जाएंगी। इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों को भी लाभ देना है, जिन्होंने किसी न किसी कारणवश निरंतर सेवा नहीं दे पाई, लेकिन राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों में सेवा दी है।
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