Inkhabar Haryana, Haryana Assembly Session: हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ‘एक्टिंग स्पीकर’ की जगह अब ‘प्रोटेम स्पीकर’ शब्द के प्रयोग का आदेश दिया है। यह निर्णय विधानसभा के पहले सत्र में उठे इस मामले पर सत्र के अंतिम दिन लिया गया। अब भविष्य में विधानसभा के कार्यों और राज्यपाल के साथ पत्राचार में ‘प्रोटेम स्पीकर’ का प्रयोग किया जाएगा, जबकि पहले ‘एक्टिंग स्पीकर’ शब्द का इस्तेमाल होता था।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि यह निर्णय संविधान के प्रावधानों और स्थापित संसदीय परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड (1) और अनुच्छेद 188 के उपबंध के अनुसार, जब किसी कारणवश मुख्य स्पीकर का पद रिक्त होता है, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य को ‘स्पीकर प्रोटेम’ के रूप में कार्यभार सौंपा जाता है। यह शब्द अधिक उचित और संविधानिक है, क्योंकि इसे संविधान के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त है।
बता दें कि, इस बदलाव से यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा विधानसभा ने अपनी कार्यशैली में सुधार करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो न केवल संसदीय परंपराओं के अनुरूप है, बल्कि भविष्य में प्रोटेम स्पीकर के कार्यों की स्थिति को भी स्पष्ट करेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि इस बदलाव को लेकर राज्य सचिवालय को निर्देशित किया जाएगा कि भविष्य में सभी आधिकारिक पत्राचार में ‘प्रोटेम स्पीकर’ शब्द का प्रयोग किया जाए।
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