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Ban on Firecrackers: पटाखों पर प्रतिबंध, एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय का सक्त कदम

• LAST UPDATED : November 2, 2024

Ban on Firecrackers: हरियाणा के अंबाला जिले में पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया है। यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। अदालत और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, केवल “ग्रीन पटाखों” का उपयोग त्योहारों के दौरान कुछ समय के लिए किया जा सकेगा। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने बताया कि अन्य सभी प्रकार के पटाखों को बनाने, बेचने और चलाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है।

आने वाले त्योहारों पर सिर्फ ग्रीन पटाखों का उपयोग

आने वाले क्रिसमिश, नववर्ष, गुरु पर्व और अन्य त्योहारों पर ग्रीन पटाखों का उपयोग रात्रि आठ बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा। वहीं, क्रिसमिश और नववर्ष के अवसर पर ग्रीन पटाखे रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक फोड़े जा सकेंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि सर्दियों के मौसम में, विशेषकर अक्टूबर से जनवरी तक, हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है। पटाखे चलाने से वायु में हानिकारक धूल कण जैसे पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर बढ़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है।

एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय का सक्त कदम

सर्वोच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण पर गंभीरता से ध्यान दिया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसलिए, नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस प्रतिबंध का पालन करें और प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें। इस तरह के कदम से न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। आइए, हम सभी मिलकर स्वच्छ वायु और स्वस्थ जीवन का सपना पूरा करें।

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