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Chandigarh News: चंडीगढ़ में भवन निर्माण नियमों में बदलाव, स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य

BY: • LAST UPDATED : January 4, 2025
Inkhabar Haryana, Chandigarh News: चंडीगढ़ में वाहनों की बढ़ती संख्या और पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने भवन निर्माण नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर ली है। अब प्रदेश के सभी शहरों में दो या उससे अधिक मंज़िल वाले आवासीय भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य शहरों में सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना और पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

तीन मंज़िला भवनों को आंशिक छूट

हालांकि, तीन मंज़िला भवनों को स्टिल्ट पार्किंग से छूट दी जाएगी, लेकिन यह छूट केवल उन मामलों में होगी जहां भवन का उपयोग व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा हो। लेकिन चार मंज़िला भवनों के लिए स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी, चाहे भवन में अलग-अलग फ्लैट बेचे गए हों या पूरी इमारत किसी एक व्यक्ति के पास हो।

भवन कोड 2017 में बदलाव की तैयारी

भवन कोड 2017 में इस बदलाव को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने इस विषय पर एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें सभी हितधारकों से 1 फरवरी तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके बाद नए नियमों को औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा।

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पार्किंग समस्या का समाधान

शहरों में बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण पार्किंग एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अक्सर संकरी सड़कों और आवासीय इलाकों में गाड़ियों की अव्यवस्थित पार्किंग से यातायात बाधित होता है। नए नियम लागू होने से इन समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है।

स्टिल्ट पार्किंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें इमारत का ग्राउंड फ्लोर वाहनों की पार्किंग के लिए आरक्षित होता है। यह न केवल पार्किंग की समस्या का समाधान करता है, बल्कि इमारत की संरचना को भी अधिक व्यवस्थित बनाता है।

निवासियों के लिए राहत भरा कदम

चंडीगढ़ प्रशासन का यह कदम शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने और निवासियों को सुगम जीवन प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। हितधारकों और नागरिकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर भवन कोड में सुधार किया जाएगा।