Inkhabar Haryana, Chandigarh News: पंजाब सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्य के किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का तबादला मुख्यमंत्री के ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना संभव नहीं होगा। यह निर्णय कर्मचारियों के तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
क्या है नए दिशा-निर्देश
सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अब से ग्रुप A, B, C और D के कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी समिति की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, तबादला आदेश अब केवल HRMS (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) मॉड्यूल के माध्यम से जारी किए जाएंगे। यह कदम सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने और गलतफहमियों को कम करने के लिए उठाया गया है।
निर्देशों का उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों को यह निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में एकजुटता और नियमानुसार काम करने का संदेश भेजा गया है।