




Inkhabar Haryana, CM Nayab Saini: हरियाणा के शहरों और कस्बों में सालों से बसी कॉलोनियों के लोग लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की समस्या से जुझ रहे थे, इस पर प्रदेश में नायब सरकार ने लोगों को लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है।
सरकार ने इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाए सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 50 साल पुराने नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
सरकार ने निर्णय लिया है कि अब उन कॉलोनियों के लिए समापन प्रमाण पत्र (Completion Certificate) की आवश्यकता नहीं होगी, जिन्हें पहले आंशिक समापन प्रमाण पत्र (Partial Completion Certificate) प्राप्त हो चुका है। यह कदम कॉलोनियों के विकास में बाधा बनी जटिल प्रक्रियाओं को समाप्त करने और बुनियादी सुविधाओं को तेजी से उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है।
इस बदलाव को अमलीजामा पहनाने के लिए विधि एवं विधायी विभाग ने हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन संशोधन विधेयक की अधिसूचना जारी कर दी है। इस संशोधन के बाद कॉलोनियों में सड़कें, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान बिना किसी देरी के किया जा सकेगा।
नए नियमों के तहत उन कॉलोनियों में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ेगी, जो सालों से कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों के कारण पिछड़ी हुई थीं। समापन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म करने से स्थानीय निकाय और विकास प्राधिकरण अब इन कॉलोनियों में सीधे विकास कार्य शुरू कर सकेंगे।
प्रदेश के शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं के अभाव का सामना कर रहे नागरिक अब बेहतर बुनियादी ढांचे की उम्मीद कर सकते हैं।




