आज हरियाणा कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर 5 बड़े फैसले लिए हैं:-
1. हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 की अवधि को 18 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया गया है और कैपिंग को हटा दिया है।
2. व्यापारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए ‘हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025’ के संशोधित प्रारूप… pic.twitter.com/YrrgFiV9EP
Advertisement— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) March 25, 2025
2. ‘हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति’ की अवधि बढ़ी- प्रदेश की वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई ‘हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25’ की अवधि को अब 18 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इससे राज्य में कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और निवेशकों को स्थिर नीति का लाभ मिलेगा।
3. दूध उत्पादकों और मिल्क प्लांट मालिकों पर 12% ब्याज- हरियाणा सरकार ने दूध उत्पादकों के हित में एक अहम फैसला लिया है। अब हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों द्वारा दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर उस राशि पर 12% की दर से साधारण ब्याज लगेगा। यह निर्णय दूध उत्पादन और उससे जुड़े व्यवसायों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए लिया गया है।
4. मुर्रा भैंस और दुधारू पशुओं के नियमों में संशोधन- हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम, 2002’ में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह फैसला प्रदेश में उन्नत पशु पालन को बढ़ावा देने और मुर्रा भैंस की नस्ल को संरक्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
5. विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय में वृद्धि- हरियाणा राज्य विधि आयोग के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब इनका मानदेय ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 प्रति माह कर दिया गया है। यह कदम विधि आयोग के कार्य को प्रभावी बनाने और विधि विशेषज्ञों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।
6. हरियाणा खेल विभाग के ‘ग्रुप ए’ सेवा नियम-2025 को मंजूरी- हरियाणा सरकार ने खेल विभाग से जुड़े ‘ग्रुप ए’ सेवा नियम-2025 को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रदेश में खेल प्रशासन को सुदृढ़ करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लिया गया है।