Inkhabar Haryana, CM Nayab Saini: हरियाणा सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो राज्य के नागरिकों, आढ़तियों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े हितधारकों के लिए राहत भरे हैं। CM नायब सैनी ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में इन निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में कुछ फैसले मुख्यमंत्री पर छोड़े गए हैं, जबकि कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
हरियाणा वन्यजीव संरक्षण नियम को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने हरियाणा वन्यजीव संरक्षण नियमों को स्वीकृति दी है, जिससे वन्यजीवों से संबंधित परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार ने एक सरल प्रक्रिया विकसित की है, जिससे लोग आसानी से परमिट प्राप्त कर सकें और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।
आढ़तियों के लिए 3.10 करोड़ रुपये की राहत
रबी सीजन 2024-25 के दौरान हुए नुकसान को देखते हुए आढ़तियों के लिए राहत देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने आढ़तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने की मंजूरी दी है। यह फैसला राज्य के व्यापारियों और किसानों के हित में लिया गया है, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें।
विलेज कॉमन लैंड अधिनियम 1961 में संशोधन को स्वीकृति
हरियाणा सरकार ने विलेज कॉमन लैंड (1961) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत, जो लोग 20 वर्षों से अधिक समय से पंचायत की जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं, उन्हें कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक दिया जाएगा।
CM नायब सैनी ने बताया कि यह फैसला गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। 500 वर्ग गज तक की भूमि को मार्केट कलेक्टर रेट पर बेचा जाएगा, जिससे लोगों को अपने मकानों का मालिकाना हक प्राप्त करने में सुविधा होगी।