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CM Nayab Saini: हरियाणा में लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून, CM नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक

BY: • LAST UPDATED : February 10, 2025

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Inkhabar Haryana, CM Nayab Saini: हरियाणा के CM नायब सैनी ने प्रदेश में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। इसके तहत, हरियाणा 28 फरवरी 2025 तक तीन नए आपराधिक कानून लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा।

नए आपराधिक कानूनों की विशेषताएं

हरियाणा सरकार ने भारतीय न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित तीन नए कानूनों को लागू करने की घोषणा की है:

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
  •  भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023

इन नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है, जिससे नागरिकों को त्वरित न्याय मिल सके।

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न्याय प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

हरियाणा में लागू होने वाले इन कानूनों के तहत न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक निश्चित टाइमलाइन निर्धारित की गई है। इसके अनुसार:

  • FIR दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम निर्णय तक अधिकतम 3 साल के भीतर न्याय मिलेगा।
  • 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी, जिससे अपराधों की जांच और साक्ष्यों की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
  • मॉब लिंचिंग को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे इस अपराध पर सख्त कार्रवाई हो सकेगी।
  • 60 दिनों के भीतर कुल 15 दिनों की रिमांड का प्रावधान किया गया है, जिससे जांच प्रक्रिया तेज होगी।
  • नए कानूनों को देश की हर क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आम जनता को कानून की जानकारी आसानी से मिल सके।

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