Inkhabar Haryana, CM Nayab Saini: हरियाणा के CM नायब सैनी ने प्रदेश में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। इसके तहत, हरियाणा 28 फरवरी 2025 तक तीन नए आपराधिक कानून लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा।
हरियाणा सरकार ने भारतीय न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित तीन नए कानूनों को लागू करने की घोषणा की है:
इन नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है, जिससे नागरिकों को त्वरित न्याय मिल सके।
प्रदेश में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
हरियाणा में 28 फरवरी तक तीन नए आपराधिक कानून लागू कर दिए जाएंगे।इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता… pic.twitter.com/RHo1GSdkhx
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) February 10, 2025
हरियाणा में लागू होने वाले इन कानूनों के तहत न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक निश्चित टाइमलाइन निर्धारित की गई है। इसके अनुसार: