




Dumping Site: हरियाणा के अंबाला सिटी की काकरू डंपिंग साइट एक बार फिर चर्चा में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप पहले से ही लगते रहे हैं। नगर निगम इसे अपना कचरा संग्रहण केंद्र बताता है, लेकिन 25 अक्तूबर को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में सच्चाई सामने आई। कोर्ट में पेश की गई तस्वीरों से साफ हुआ कि यहां कचरा सही से नहीं उठाया जा रहा है।
इससे एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। जब कचरा बारिश में भीगता है, तो उससे प्रदूषित जल भूमिगत जल में मिल सकता है। ऐसे में काकरू डंपिंग साइट पर पानी की गुणवत्ता बिगड़ने का खतरा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) इस मामले को लेकर सक्रिय हो गया है। हाईकोर्ट में पीसीबी के अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना 10 जनवरी से 10 अक्टूबर तक के नियमों के उल्लंघन पर लगाया गया है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत, नगर निगम को डंपिंग साइट के लिए कई नियमों का पालन करना होता है। इनमें चारदीवारी और सड़क मार्ग का होना आवश्यक है। लेकिन काकरू साइट पर इन सभी प्रावधानों की अनुपस्थिति स्पष्ट है। हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि वे नियमों का पालन करें और अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। इस दौरान नगर निगम के आयुक्त को हलफनामा पेश करना होगा। हमें इस मामले पर नजर रखनी होगी और देखना होगा कि क्या नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाता है या नहीं।
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