Inkhabar Haryana, FIR on Masoom Sharma: हरियाणवी संगीत की लोकप्रियता के साथ-साथ उस पर उठते विवाद भी अब सामान्य होते जा रहे हैं। हाल ही में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के खिलाफ एक ऐसा ही विवाद गहराया जब उन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में एक लाइव शो के दौरान कथित रूप से प्रतिबंधित गाना ‘चंबल के डाकू’ गाया।
क्या हैं पूरा मामला?
घटना 28 मार्च 2025 की है जब पंजाब यूनिवर्सिटी के परिसर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान गायक मासूम शर्मा ने मंच से प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कथित रूप से ‘चंबल के डाकू’ नामक ऐसा गीत गाया जिसे पहले से ही विवादास्पद और प्रतिबंधित माना गया है। कार्यक्रम के दौरान, दो छात्र गुटों के बीच झगड़ा भी हुआ, जिसमें एक युवक की मौत की खबर सामने आई। इससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई।
पुलिस ने बताया कि मासूम शर्मा ने कार्यक्रम से पहले एक लिखित आश्वासन दिया था कि वह किसी भी प्रकार का विवादास्पद या प्रतिबंधित गीत नहीं गाएंगे। बावजूद इसके उन्होंने मंच से ऐसा गीत प्रस्तुत किया, जिसे हिंसा और अपराध को बढ़ावा देने वाला माना जाता है।
FIR दर्ज जांच प्रारंभ
चंडीगढ़ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गायक मासूम शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। यह प्राथमिकी इस आधार पर दर्ज की गई है कि उन्होंने पुलिस और आयोजकों को दिए गए अपने वचन का उल्लंघन किया और सार्वजनिक मंच पर ऐसा गाना गाया, जो कानून एवं सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। यूटी प्रशासन ने हाईकोर्ट को यह जानकारी भी दी कि एफआईआर की प्रति अदालत में जमा कर दी गई है और मामले की जांच प्रगति पर है।
अदालत की सख्ती
इस पूरे प्रकरण पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक कंटेम्प्ट याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को अवगत कराया कि वर्ष 2019 में हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को यह स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी गायक को मंच से अश्लील, हथियारों को बढ़ावा देने वाले या हिंसात्मक गाने प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।