




Inkhabar Haryana, Haryana Election: हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्तूबर 2024 को होने हैं जिसके लिए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र में दिव्यांग और 85 साल की आयु वर्ग से ज्यादा के वोटरों की भागीदारी पक्की करने के लिए उन्हें घर से ही मतदान करने की सुविधा दी जा रही है।
बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह सुविधा वैकल्पिक है। पंकज अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए, फार्म 12-डी भरकर चुनाव अधिसूचना के 5 दिनों के अंदर रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। इसके अलावा दिव्यांग वोटरों को 40 % से ज्यादा के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी और मतदान सूची में चिन्हित होना जरुरी है।
बता दें कि अधिकारी का कहना हैं कि ऐसे मतदाताओं के घर से बी.एल.ओ. फार्म 12-D लेने के बाद उन्होंने कहा कि मतदान अधिकारियों की टीम वोटरों का वोट लेने के लिए उसके घर पर जाएगी। इस प्रोसेस में 1 वीडियोग्राफर और पुलिस मतदान अधिकारियों के साथ रहेगें। वोट की यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की रुल के मुताबिक होगी और वोट की गोपनीयता बनाई रखी जाएगी।




