Inkhabar Haryana, Haryana Government Provide Business Loan for SC: हरियाणा सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए लगातार नई पहलें कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक विशेष वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति 50,000 रुपये तक का लोन लेकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। योजना को हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (HSCFDC) द्वारा लागू किया जा रहा है।
क्या हैं योजना का उद्देश्य?
योजना का मुख्य उद्देश्य SC वर्ग के युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें। यह योजना न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेगी, बल्कि लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी देगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- सावधिक ऋण योजना (Term Loan Scheme)- यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है जो एक निश्चित समय अवधि के लिए लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
- सूक्ष्म वित्त योजना (Micro Finance Scheme)- इसके तहत कम राशि का लोन लेकर भी छोटे पैमाने पर व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें शुरुआती पूंजी कम चाहिए, लेकिन व्यवसाय करने की इच्छा है।
कम ब्याज दर और अतिरिक्त लाभ
लोन पर केवल 6.50% वार्षिक ब्याज देना होगा, जो बाजार दर से कम है। समय पर लोन चुकाने पर ब्याज में 4% की विशेष छूट मिलेगी। 50,000 रुपये तक के लोन पर परियोजना लागत का 50% (अधिकतम 10,000 रुपये) तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे लोन का बोझ कम होगा।
आवेदन की प्रक्रिया
लाभार्थी 4 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://hscfdc.org.in/ पर जाएं और निर्देशों के अनुसार फॉर्म भरें।
पात्रता और जरूरी दस्तावेज