




InKhabar Haryana, Haryana News: हरियाणा विधानसभा के 15वें आम चुनाव 2024 के मद्देनजर, जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने चुनाव प्रचार के नियमों को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के आरंभ होते ही उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो, रैलियों और अन्य गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
मीणा ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग केवल अनुमत वाहनों के साथ ही किया जा सकता है। प्रचार के लिए उपयोग किए जा रहे वाहनों की जानकारी व्यय पर्यवेक्षक को देना आवश्यक है ताकि चुनाव खर्च में इनकी गणना की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रचार के लिए अतिरिक्त वाहनों की तैनाती तभी मान्य होगी जब पहले से सूचना दी गई हो। वाहनों के उपयोग के दौरान, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वाहन किस क्षेत्रों और तहसीलों में चलेंगे।
डीसी ने बताया कि चुनाव प्रचार में वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। सुरक्षा वाहन को छोड़कर, एक समय में 10 से अधिक वाहनों के काफिले की अनुमति नहीं होगी। बड़े काफिलों को छोटे-छोटे काफिलों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक काफिले के बीच कम से कम 100 मीटर का फासला होना चाहिए। साइकिल रिक्शा का भी चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उम्मीदवार को अपने चुनाव खर्च खाते में इस व्यय का विवरण देना होगा।
यदि रिक्शा के पास नगर निगम पंजीकरण नहीं है, तो रिक्शा चालक को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक परमिट दिया जाएगा, जिसे प्रचार के दौरान साथ रखना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि लाउडस्पीकरों के उपयोग पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी चुनाव प्रचार पर निगरानी रखेंगे और नियमों की अवहेलना पर उचित कार्रवाई करेंगे।




