Inkhabar Haryana, Haryana Prisoner Release on Independence Day: हर साल स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर देशभर में एक परंपरा रही है जेलों में सजा काट रहे कुछ चुनिंदा कैदियों को उनके अच्छे आचरण के आधार पर रिहा किया जाता है। इस वर्ष 15 अगस्त 2025 को हरियाणा राज्य में भी इसी परंपरा को निभाया जाएगा।
आचरण और नियमों के आधार पर लिया गया निर्णय
हरियाणा जेल प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि जिन 15 कैदियों को रिहा किया जा रहा है, वे सभी ऐसे मामले के दोषी हैं जो जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते। इन मामलों में हत्या, बलात्कार, महिलाओं के प्रति हिंसा या आतंकवाद जैसे अपराध शामिल नहीं हैं।
क्या हैं जेल प्रशासन का नियम?
जेल प्रशासन के नियमों के अनुसार, कोई भी दोषी जिसे जघन्य अपराध या महिलाओं के खिलाफ अपराध में दोषी ठहराया गया है, उसे उसकी सजा पूरी होने से पहले किसी भी राष्ट्रीय पर्व पर रिहा नहीं किया जा सकता। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि गंभीर मामलों में न्याय प्रक्रिया की गंभीरता बनी रहे और पीड़ित पक्ष के प्रति समाज की संवेदनशीलता सुनिश्चित की जा सके।