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Highcourt on Punjab Haryana Water Conflict: BBMB सुरक्षा मुद्दें पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 मई तक तीन पक्षों को नोटिस जारी किया

BY: • LAST UPDATED : May 14, 2025
Inkhabar Haryana, Highcourt on Punjab Haryana Water Conflict: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को BBMB (भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड) की सुरक्षा को लेकर एक अहम सुनवाई हुई। इस मामले की अध्यक्षता पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सुमित गोयल ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभिन्न पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना और गंभीर टिप्पणियां करते हुए आगामी कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

विवाद पर केंद्र सरकार से कोई संपर्क नहीं हुआ

सुनवाई की शुरुआत में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से यह स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या उसने इस विवाद से संबंधित मसले पर केंद्र सरकार से कोई संपर्क किया है। इस पर पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने साफ तौर पर इंकार किया कि केंद्र से इस संबंध में कोई औपचारिक बातचीत या पत्राचार नहीं हुआ है। इसके जवाब में हरियाणा सरकार के वकील ने कोर्ट को अवगत कराया कि पंजाब सरकार बीबीएमबी की सुरक्षा को लेकर जारी किए गए निर्देश संख्या 1 का अनुपालन नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लापरवाही गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है।

पंजाब सरकार के वकील ने रखा अपना पक्ष

हालांकि, इस पर पंजाब सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह पहले ही निर्देशों का पूर्ण अनुपालन कर चुकी है और राज्य सरकार इस विषय को लेकर जिम्मेदार रही है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने भी पंजाब सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेशों को लेकर पंजाब सरकार ने अब तक न तो कोई चुनौती दी है और न ही उन आदेशों का पालन किया है। यह न्यायिक आदेशों की अनदेखी का मामला बनता है।

सभी पक्षों की बहस और दलीलों को सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए हरियाणा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बीबीएमबी को नोटिस जारी किया है। इन सभी पक्षों को 20 मई 2025 तक कोर्ट में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

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