Inkhabar Haryana, Jagjit Singh Dallewal: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस मनीषा बत्रा की अदालत में यह मामला फिर से पेश किया गया, जहां पंजाब सरकार के वकील ने कोर्ट को डल्लेवाल की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी।
सरकारी पक्ष का बयान
पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि डल्लेवाल अपने परिवार के सदस्यों, किसान यूनियन के चार नेताओं और अपने वकील से पहले ही अस्पताल में मिल चुके हैं। सरकार का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं और डल्लेवाल अपनी मर्जी से पार्क अस्पताल, पटियाला में भर्ती हैं।
इसके अलावा, राज्य के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि डल्लेवाल पंजाब सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की निगरानी में हैं, जो उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले को आदेश के लिए 27 मार्च 2025 को सूचीबद्ध किया है। यानी, इस पर अंतिम फैसला कल सुनाया जाएगा।
क्या है हैबियस कॉर्पस याचिका?
हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus) एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने या उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन होने पर अदालत में याचिका दायर की जाती है। इस मामले में, डल्लेवाल के समर्थकों की ओर से यह याचिका दाखिल की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें गैरकानूनी रूप से हिरासत में नहीं रखा गया है और उनके साथ उचित व्यवहार हो रहा है।