Inkhabar Haryana, Labour Scheme: हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के निर्माण श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन श्रमिकों को सहायता प्रदान करना है, जिनकी रोज़ी-रोटी प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियों पर लगी अस्थायी रोक से प्रभावित हुई है।
श्रमिकों को हर सप्ताह 2,539 रुपये दिए जाएंगे
सरकार द्वारा प्रभावित श्रमिकों को प्रति सप्ताह 2,539 रुपये का निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट के इस दौर में सहारा मिल सके। यह सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में जमा की जा रही है। अब तक 1,75,116 से अधिक श्रमिक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।
आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर, 2024, शाम 5:00 बजे तक निर्धारित की गई है। श्रमिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। श्रमिक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:
1. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.hrylabour.gov.in के माध्यम से।
2. नजदीकी हेल्पडेस्क पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
योजना का महत्व
यह आर्थिक सहायता योजना उन श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत है, जो प्रदूषण के कारण बेरोजगार हो गए हैं। यह सहायता राशि न केवल उनके दैनिक जीवनयापन के लिए उपयोगी है, बल्कि उनके परिवारों के पालन-पोषण में भी मददगार साबित हो रही है।