Inkhabar Haryana, Mahavir Phogat on Brij Bhushan Sharan Singh Case: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले को बंद करते हुए दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा की अदालत ने यह निर्णय सुनाया, जिससे यह मामला अब कानूनी रूप से समाप्त हो गया है।
बृजभूषण पर लगे थे यौन उत्पीड़न
यह मामला तब सामने आया था जब एक नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसमें यह कहा गया कि पीड़िता और उसके पिता ने जांच के दौरान बयान दिया कि शिकायत झूठी थी और यह पारिवारिक दुश्मनी के चलते दर्ज कराई गई थी। साथ ही, पीड़िता ने अदालत में यह भी कहा कि वह पुलिस जांच से संतुष्ट है और अब इस मामले को आगे बढ़ाने में उसकी कोई रुचि नहीं है।
अदालत का फैसला
इस आधार पर, अदालत ने माना कि मामला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। यह निर्णय बृजभूषण शरण सिंह के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है, क्योंकि उन पर कई अन्य महिला पहलवानों द्वारा भी गंभीर आरोप लगाए गए थे।
महावीर फोगाट की प्रतिक्रिया
इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय पहलवान एवं हरियाणा से विधायक विनेश फोगाट के ताऊ, द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “हमें अदालत पर पूरा विश्वास है। जो भी कोर्ट का फैसला है, वो हमें स्वीकार है। अगर अदालत ने मामले को बंद करने का फैसला लिया है तो हमें उसे मानना चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि जिस मामले में पीड़िता और उसके पिता ने खुद बयान देकर पीछे हटने की बात कही है, उसमें न्यायिक प्रक्रिया का पालन हुआ है।