Inkhabar Haryana, Panchkula News: भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने पंचकूला के भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय में तैनात कर्मबीर सिंह कानूनगो और उनके सहयोगी चरण सिंह उर्फ चरणा के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में चालान प्रस्तुत किया है। यह चालान 24 जनवरी, 2025 को कैथल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल किया गया।
क्या हैं पूरा मामला?
इस प्रकरण की शुरुआत शिकायतकर्ता राजकुमार, निवासी कलायत, जिला कैथल, द्वारा ACB को दी गई शिकायत से हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मबीर सिंह, भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय, सेक्टर 8, पंचकूला में उनकी जमीन की निशानदेही के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था।
26 नवंबर, 2024 को ए.सी.बी. अंबाला की टीम ने कर्मबीर सिंह कानूनगो को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
मामले में दूसरा आरोपी
जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा रिकॉर्ड की गई बातचीत के आधार पर, चरण सिंह उर्फ चरणा की भूमिका भी सामने आई। चरण सिंह, जो कि एक निजी व्यक्ति है और कैथल के सेक्टर 18 का निवासी है, को उसी दिन गिरफ्तार किया गया।
मुकदमे का पंजीकरण और धाराएं
इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ 26 नवंबर, 2024 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाने, अंबाला में मुकदमा संख्या 17 के तहत धारा 7, 7ए, 13(1)बी सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता की धारा 61(2) और 308(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।
आगामी न्यायिक प्रक्रिया
जांच पूरी होने के बाद, ACB ने मामले की चार्जशीट 24 जनवरी, 2025 को माननीय न्यायालय में दाखिल की। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 4 फरवरी, 2025 निर्धारित की गई है।