




Police Uniform: हरियाणा में पुलिस जवानों की पहचान अब उनकी वर्दी से होगी। पुलिस महानिदेशक ने एक नया आदेश जारी किया है। जिसके तहत वर्दी वर्गीकरण के नियम तुरंत लागू किए जाएंगे। इसके अनुसार, अब निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को नीली टोपी पहनने की अनुमति नहीं होगी।
नए नियम के तहत सभी निरीक्षक, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक जो लोअर या इंटर स्कूल कोर्स पास हैं, उन्हें खाकी रंग की पी-कैप और खाकी रंग की विसल डोरी पहननी होगी। प्रधान सिपाही को भी खाकी रंग की बैरट कैप और खाकी रंग की सिटी डोरी पहनने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई पुलिसकर्मी थाने या चौकी में काम कर रहा है, लेकिन मामलों की जांच नहीं कर रहा है, तो उसे काले रंग की बैरट कैप और खाकी पी-कैप पहनने की अनुमति होगी। वहीं, जिन एनजीओ और हेड कांस्टेबल की तैनाती जांच यूनिट में है, उन्हें भी खाकी रंग की पी-कैप और बैरट कैप पहनने होंगे।
इस नई नीति का उद्देश्य पुलिस कर्मचारियों की पहचान को स्पष्ट करना और उनकी ड्यूटी की प्रकृति को प्रदर्शित करना है। इससे आम जनता को भी यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन से पुलिसकर्मी किस प्रकार की ड्यूटी पर तैनात हैं। हरियाणा पुलिस का यह कदम निश्चित रूप से उनकी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाएगा और अधिकारियों के बीच एकरूपता स्थापित करेगा। जनता के साथ पुलिस का संवाद और उनकी पहचान में यह बदलाव सकारात्मक प्रभाव डालने की संभावना है।
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