Advertisement
Advertisement
होम / Rohtak News: सुन्दरपुर व भाली आनंदपुर राजस्व सम्पदा के चिन्ह्ति खसरा संख्या में सेल डीड व एग्रीमेंट न करने के अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश 

Rohtak News: सुन्दरपुर व भाली आनंदपुर राजस्व सम्पदा के चिन्ह्ति खसरा संख्या में सेल डीड व एग्रीमेंट न करने के अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश 

BY: • LAST UPDATED : September 3, 2024

Rohtak News:  उपायुक्त अजय कुमार ने जिलावासियों का आह्वान किया है कि वे भू-मालिकों/भू-माफिया द्वारा विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों या किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण में निवेश न करें। जिला प्रशासन द्वारा ऐसी कॉलोनियों एवं निर्माण को गिराने के लिए नियमित अंतराल पर अभियान चलाए जाते हैं। उन्होंने जिला के गांव सुन्दरपुर व भाली आनंदपुर में चिन्ह्ति खसरा संख्या व विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों के संदर्भ में सभी अधिकारियों को सेल डीड व सेल एग्रीमेंट न करने के आदेश जारी किए हैं।

इन खसरा नम्बरों को नगर योजनाकार विभाग से  मिला लाइसेंस

अजय कुमार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि सुन्दरपुर गांव की राजस्व सम्पदा के खसरा संख्या-35//15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16/1, 34//10/1 मिन, 10/1, 10/3, 11/1, मिन, 11/3 तथा भाली आनंदपुर की राजस्व सम्पदा के खसरा संख्या- 44//13/1, 17/2, 18/2/1, 18/2/2, 23 व 24 में नगर योजनाकार विभाग से लाइसेंस, सीएलयू, एनओसी प्राप्त किए बिना ही अनाधिकृत कॉलोनिया विकसित की जा रही हैं। उन्होंने रोहतक के उपमंडलाधीश, जिला राजस्व अधिकारी तथा रोहतक व कलानौर के

तहसीलदारों को जारी किए गए निर्देश 

तहसीलदारों को निर्देश जारी किए है कि वे शहरी क्षेत्र में विकसित की जा रही उपरोक्त अनाधिकृत कालोनियों में एग्रीमेंट व सेल डीड न करें। उन्होंने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को उपरोक्त अनाधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनैक्शन जारी न करने बारे निर्देश दिए हैं। उपायुक्त द्वारा संबंधित एसएचओ को निर्देश दिए है कि वे उपरोक्त अनाधिकृत स्थलों पर कड़ी नजर रखें ताकि किसी प्रकर का निर्माण कार्य शुरू न हो सके।

Advertisement

Haryana News: रोडवेज बस के समय में बदलाव की मांग को लेकर तीन गांवों के ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन