Inkhabar Haryana, Sonipat News: हरियाणा में यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने के बयान को लेकर दायर याचिका पर अदालत में सुनवाई जारी है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। हालांकि, केजरीवाल खुद सुनवाई में पेश नहीं हुए। इससे पहले 17 फरवरी को हुई पहली सुनवाई में भी वह कोर्ट में मौजूद नहीं थे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 मई को होगी।
क्या हैं पूरा मामला?
यह मामला तब सामने आया जब यमुना नदी के आसपास के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने नदी में जहर मिलाया है, जिससे लोगों और पशुओं की जान को खतरा हो सकता है। इस दावे के आधार पर जल सेवा प्रभाग के कार्यकारी अभियंता आशीष कौशिक ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से सोनीपत की अदालत में याचिका दायर की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, जब ग्रामीणों से इस दावे का स्रोत पूछा गया तो उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर वायरल एक वीडियो दिखाया, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर कहा था कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। इस बयान के बाद ही ग्रामीणों में चिंता और आक्रोश बढ़ा।
कोर्ट की कार्यवाही और जवाब
17 फरवरी को हुई पहली सुनवाई में केजरीवाल की ओर से आम आदमी पार्टी के लीगल सेल प्रमुख एवं दिल्ली बार काउंसिल के उपाध्यक्ष संजीव नासियार पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें मामले से जुड़े पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उन्हें वीडियो फुटेज, पोल्यूशन विभाग की रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। अब, दूसरी सुनवाई के दौरान केजरीवाल की कानूनी टीम ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। हालांकि, केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं हुए। अब बचाव पक्ष द्वारा दाखिल जवाब के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी और इस पर चर्चा 31 मई को होने वाली अगली सुनवाई में होगी।