




गांव में अवैध कब्जों को लेकर पूर्व सरपंच ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सोनीपत एसडीएम कोर्ट ने 7 फरवरी तक मकान खाली करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत प्रशासन ने गांव में नोटिस भेजे और मकानों पर चिपकाए, जिससे प्रभावित परिवारों को सूचित किया जा सके।
प्रशासन के अनुसार, गांव सलीमपुर ट्राली में कई लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर पक्के मकान बना लिए। यह मामला लंबे समय से चल रहा था और अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया को अमल में लाने की कोशिशें जारी थीं। पूर्व सरपंच की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया और प्रशासन को जल्द से जल्द अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया। आदेश के तहत 7 फरवरी तक सभी अवैध कब्जे खाली करने होंगे।
इस नोटिस के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। प्रभावित परिवारों को अपने मकान खाली करने के लिए मात्र कुछ ही दिन मिले हैं। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि यह फैसला कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया है और अवैध कब्जों को हटाने में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
अगर 7 फरवरी तक मकान खाली नहीं किए जाते, तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई कर सकता है। अधिकारियों का कहना है कि कानून का पालन करना अनिवार्य है और इस आदेश को किसी भी सूरत में लागू किया जाएगा।




