




Inkhabar Haryana, stray animals News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लावारिस पशुओं की समस्या को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई की है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद पंचकूला और पंचकूला एक्सटेंशन में लावारिस पशुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है।
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सुनवाई के दौरान, पंचकूला के जिला उपायुक्त (डीसी) ने जानकारी दी कि एक जनवरी से 31 अगस्त तक 1,088 लावारिस पशुओं को पकड़कर गोशाला भेजा गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता सिटीजन कमेटी हाउस ऑनर्स ने कहा कि यह संख्या अभी भी चिंताजनक है और कई बार संबंधित विभाग को शिकायतें दी गई हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि लावारिस पशु अक्सर सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं और इसके लिए एक गोशाला का निर्माण आवश्यक है।
नगर निगम ने इस संदर्भ में मांगपत्र भी प्राप्त किया था, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वे याचिकाकर्ता की मांग पर विचार करें और उचित कार्रवाई करें। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं होती है, तो अवमानना याचिका दाखिल की जा सकती है। लावारिस पशुओं की समस्या को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ताकि शहरवासियों की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।
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