Stubble Burning: हरियाणा के यमुनानगर जिले में धान की फसल कटने के बाद खेतों में पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस समस्या को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए निर्णय लिया है कि अब पराली जलाने वाले किसानों पर कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। यदि किसी किसान ने अब खेतों में पराली जलाई, तो उसके खिलाफ थाने में सीधा एफआईआर दर्ज की जाएगी। पहले पराली जलाने पर किसानों पर 2500 रुपये प्रति एकड़ जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन इसका किसानों पर कोई खास असर नहीं हो रहा था, क्योंकि किसान आसानी से जुर्माना भर देते थे और फिर से पराली जलाते थे।
जिले में अभी तक इस सीजन में पराली जलाने के 20 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 11 मामलों में किसानों पर 27,500 रुपये जुर्माना किया गया है। हालांकि, किसानों ने बिना किसी विरोध के यह जुर्माना अदा कर दिया। पिछले साल की तुलना में इस बार पराली जलाने के मामलों में कमी आई है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने सख्त निर्णय लेते हुए अब सीधे एफआईआर दर्ज करने का फैसला किया है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एपीपीओ, डॉ. सतीश अरोड़ा ने बताया कि डीसी कैप्टन मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अब से जुर्माना लगाने की बजाय एफआईआर दर्ज की जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इस कड़े कदम से पराली जलाने के मामलों में और भी कमी आएगी, और वातावरण को नुकसान से बचाया जा सकेगा।