Inkhabar Haryana, Sumitra Mishra: हरियाणा में न्याय व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए तीन नए क्रिमिनल कानून जल्द लागू किए जाएंगे। राज्य की होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा ने इंडिया न्यूज़ से खास बातचीत में बताया कि इन नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को तेज और अधिक पारदर्शी बनाना है। उन्होंने बताया कि इन कानूनों को 31 मार्च तक लागू करने का लक्ष्य है और हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो इन कानूनों को अमल में लाएगा।
सुमिता मिश्रा ने कहा कि नए क्रिमिनल कानूनों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता को जल्द से जल्द न्याय मिले और किसी भी स्तर पर देरी या अन्याय न हो। उन्होंने बताया कि इन कानूनों में फॉरेंसिक साक्ष्यों को अधिक महत्व दिया गया है। जहां भी पुख्ता फॉरेंसिक सबूत मौजूद होंगे, वहां केस में देरी का कोई औचित्य नहीं रहेगा।
उन्होंने कहा कि नए कानूनों में हर चीज़ की समय सीमा निर्धारित की गई है। हमारा फोकस है कि न्याय प्रक्रिया में देरी को खत्म किया जाए और फॉरेंसिक साइंस प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाए।
होम सेक्रेटरी ने कहा कि इन कानूनों को लागू करने में कई विभागों की अहम भूमिका होगी। पुलिस विभाग, न्यायालय और प्रॉसिक्यूशन विभाग आपसी समन्वय से काम करेंगे। उन्होंने बताया कि इन कानूनों को लेकर पिछले एक वर्ष से अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस फोर्स में अधिकांश अधिकारियों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है।
सुमिता मिश्रा ने जानकारी दी कि 10 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक विशेष बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में लॉ एंड ऑर्डर, साइबर क्राइम, नशा मुक्ति और फिरौती कॉल्स जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा होगी।
राज्य में नशा तस्करी और मादक पदार्थों के उपयोग को रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। होम सेक्रेटरी ने बताया कि हरियाणा में ‘नशा मुक्त हरियाणा’ नामक एक व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य राज्य को नशा मुक्त बनाना और युवाओं को इस समस्या से बचाना है।
साइबर अपराधों पर रोकथाम के लिए सरकार ने विशेष रणनीति तैयार की है। सुमिता मिश्रा ने कहा कि साइबर क्राइम पर फोकस बढ़ाया जाएगा और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।