Inkhabar Haryana, Chandigarh News: चंडीगढ़ में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। लगातार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों की एक सूची तैयार की गई है, जिसमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जो सैकड़ों बार नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। हाल ही में एक वाहन चालक का मामला सामने आया, जिसके खिलाफ 222 चालान कट चुके हैं। इस चालक ने 44 बार रेड लाइट तोड़ी, 168 बार ओवर स्पीडिंग की और अन्य नियमों का भी उल्लंघन किया। ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर अदालत और आरएलए (रीजनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी) को भेजी थी।
अदालत का सख्त फैसला
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजीएम (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) ने इस वाहन चालक पर 43,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। साथ ही, उसे 15 दिनों तक ट्रैफिक लाइट प्वाइंट पर तैनात रहकर यातायात नियमों का पालन करवाने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला उन चालकों के लिए एक सख्त संदेश है जो बार-बार नियमों की अवहेलना करते हैं।
ट्रैफिक पुलिस ने अदालत को ऐसे 10 और चालकों की सूची सौंपी है, जिन पर 17 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बाइक के 411 से अधिक चालान
चंडीगढ़ में एक बाइक के 411 से अधिक चालान कटने का मामला भी सामने आया है। यह बाइक सेक्टर-26 स्थित पुलिस लाइन के पते पर दर्ज है। इतने ज्यादा चालानों के कारण सेक्टर-17 स्थित आरएलए ने इस बाइक नंबर की सभी सेवाओं को बंद कर दिया है। यानी अब इस वाहन से संबंधित कोई भी आधिकारिक कार्य नहीं किया जा सकेगा।
पड़ोसी राज्यों के वाहन चालकों पर भी शिकंजा
चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से रोज़ाना हजारों वाहन आते-जाते हैं। इनमें से कई वाहनों के भी भारी संख्या में चालान कटे हुए हैं। अब ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए दिल्ली स्थित नेशनल वाहन पंजीकरण पोर्टल से ऐसे वाहनों की सेवाओं को भी बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसका मतलब है कि चाहे वाहन किसी भी राज्य का हो, यदि उसके चालान लंबित हैं, तो वाहन मालिक को अपने राज्य के आरटीओ में जाकर पहले चालान की राशि भरनी होगी, तभी वह अपने वाहन से जुड़ा कोई भी कार्य करवा सकेगा।
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