Inkhabar Haryana, Gurugram News: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए अब बड़ी चेतावनी है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति 90 दिनों तक अपने चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसकी गाड़ी को डिटेन कर लिया जाएगा। यह कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट 167(8) के तहत की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यह कदम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
ट्रैफिक पुलिस ने बनाई रणनीति
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। पुलिस अब उन वाहनों पर नजर रखेगी, जिनके चालान लगातार लंबित हैं। चालान की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी यदि वाहन मालिक ने भुगतान नहीं किया, तो पुलिस उस गाड़ी की चालान हिस्ट्री चेक कर उसे जब्त कर सकती है।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में शहर में कुल 13 लाख 50 हजार चालान काटे गए। इनमें से 26 हजार चालान ड्रंक एंड ड्राइव के थे। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े।
सड़क दुर्घटनाओं में आई 12% की कमी
गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक नियमों को लागू करने और जागरूकता अभियानों के कारण पिछले एक साल में सड़क दुर्घटनाओं में 12% की कमी दर्ज की गई है। यह दर्शाता है कि यदि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, तो सड़क हादसों को कम किया जा सकता है।
पुलिस की अपील – समय पर भरे चालान
गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे चालान समय पर भरें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में और अधिक कमी लाई जा सके।